VIDEO: छोटे पार्कों में भी अब लग सकेंगे झूले, जेडीए की ओर से बच्चों के लिए लगाए जा सकेंगे झूले, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में जेडीए की ओर से रखरखाव किए जा रहे पार्कों और भविष्य में विकसित किए जाने वाले पार्कों के लिए नई गाइडलाइन लागू की जाएगी. जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में हुई जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक में इन गाइडलाइन को मंजूर किया गया. पार्कों के विकास व रखरखाव की इस नई गाइडलाइन के लागू होने का शहर के लोगों को क्या मिलेगा फायदा? 

राजधानी में जेडीए रीजन के पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2009 में गाइडलाइंस लागू लागू की थी, लेकिन मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए जेडीए जल्द नई गाइडलाइन लागू करेगा. जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस गाइडलाइन को मंजूरी दी गई. आपको बताते हैं कि पार्कों के विकास के लिए लागू 16 साल पुरानी गाइडलाइन के बजाए नई गाइडलाइन को क्यों लागू की जाएगी.

नई गाइडलाइन क्यों लागू होगी?:
-पुरानी गाइडलाइन में जेडीए रीजन के पार्कों को आकार के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया था
-इनमें एक हैक्टेयेर तक, तीन हैक्टेयेर तक और तीन हैक्टेयर से अधिक के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया था
-इस पुरानी गाइडलाइन में छोटे पार्कों में बच्चों के झूले,ओपन जिम उपकरण,विद्युत LED लाइट,
-पीने के पानी के लिए RO प्लांट, वाटर कूलर लगाने और पानी का स्टोरेज टैंक लगाने  का प्रावधान नहीं था
-जबकि वर्तमान में जेडीए रीजन में 82 प्रतिशत पार्क 5 हजार वर्गमीटर से कम आकार के हैं
-वहीं दूसरी तरफ जन प्रतिनिधियों व स्थानीय विकास समितियों की तरफ छोटे पार्कों में बच्चों के झूले,
-ओपन जिम उपकरण, विद्युत LED लाइट लगाने की जेडीए से मांग की जाती रही है
-इन्हीं सब कारणों के चलते इस पुरानी गाइडलान के स्थान पर नई गाइडलाइन लागू की जाएगी

जेडीए की अनुमोदित योजनाओं के पार्कों के समग्र विकास के लिए जल्द नई गाइडलाइन लागू की जाएगी. जेडीए के उद्यान सिविल, उद्यानिकी और विद्युत शाखा के अधिकारियों ने गहन चर्चा कर यह गाइडलाइन तैयार की है. इस गाइडलाइन के लागू होने के बाद जेडीए की ओर से वर्तमान में किए जा रहे पार्कों और भविष्य में विकसित किए जाने वाले पार्कों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. आपको बताते हैं कि इस नई गाइडलाइन में किस तरह पार्कों का विकास किया जाएगा और इसका स्थानीय लोगों को किस तरह फायदा मिलेगा.

पार्कों का कैसे विकास होगा, क्या फायदा?:
-नई गाइडलाइन में पार्कों के आकार के अनुसार तीन के स्थान पर चार श्रेणियां बनाई गई है
-एक श्रेणी दो हजार वर्गमीटर तक की भूमि वाले पार्कों की, दूसरी श्रेणी पांच हजार वर्गमीटर तक,
-तीसरी श्रेणी दो हैक्टेयर तक की भूमि और चौथी श्रेणी दो हैक्टेयर से अधिक आकार की भूमि वाले पार्क की है
-पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक एक हैक्टेयर से बड़े पार्कों में ही झूले लगाए जा सकते थे
-नई गाइडलाइन में दो हजार वर्गमीटर तक की भूमि वाले पार्क में बच्चों के लिए डबल स्विंग,सी सॉ और तीन स्लाईड्स लगाई जा सकेगी
-पांच हजार वर्गमीटर तक की भूमि वाले पार्क में डबल स्विंग,सी सॉ, स्लाइड, मैरी गो राउंड,सनसेट क्लाइंबर, और पैरेलल बार लगाए जा सकेंगे
-पुरानी गाइडलाइन में पार्कों में ओपन जिम के उपकरण लगाने का कोई प्रावधान नहीं था
-नई गाइडलाइन में 2 हजार वर्गमीटर से बड़े पार्कों में जिम के उपकरण लगाए जा सकेंगे
-5 हजार वर्गमीटर तक के पार्क में छह उपकरण, 2 हैक्टेयर तक के पार्क में 12 उपकरण,
-दो हैक्टेयर से बड़े  पार्क में ओपन जिम के 12 उपकरण लगाए जा सकेंगे
-सभी श्रेणियों के पार्कों में एलईडी लाईटें लगाई जा सकेंगी
-पुरानी गाइडलाइन में पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर व टैंक रखने का कोई प्रावधान नहीं था
-नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन पार्कों में प्रतिदिन आते हैं करीब 500 लोग
-उन पार्कों में आरओ प्लांट, वाटर कूलर और पीवीसी स्टोरेज टैंक लगाया जा सकेगा