पेड़ों की कटाई को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, सार्वजनिक हित में दिया गया निर्देश दिया

पेड़ों की कटाई को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, सार्वजनिक हित में दिया गया निर्देश दिया

जयपुर : पेड़ों की कटाई को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त है. पेड़ों की कटाई को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिए हैं. हर एक पेड़ की कटाई के बदले 10 पौधे लगाने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने सार्वजनिक हित में यह निर्देश दिया गया है.  ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ-ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिल सके.

शहर के सौंदर्यकरण-सड़कों के विस्तार के नाम पर पेड़ों की कटाई से जुड़ा मामला है. हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं. अदालत ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार 15 दिन में एक समिति बनाएगी. जो याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच करेगी.

सभी याचिकाकर्ताओं को समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए. यदि किसी याचिकाकर्ता के वैध स्वामित्व की पुष्टि होती है, तो उसे उचित मुआवजा दिया जाए. या फिर किसी सरकारी योजना के तहत भूमि आवंटित की जाए. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सड़क विस्तार के काम को रोका नहीं जा सकता है. 

 

सड़क विस्तार जैसे जनहित के कार्य को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता. यह कार्य केवल कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने निर्देशों की अनुपालना तीन माह के भीतर सुनिश्चित करने को भी कहा है. याचिकाकर्ता ज्ञानचंद सोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं.