पारदर्शिता के लिए भजनलाल सरकार की पहल, RGHS योजना में AADHAR की अनिवार्यता, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः भजनलाल सरकार ने  RGHS लाभान्वितों की पहचान के लिए आधार नंबर को जरूरी कर दिया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड रखना या आधार नंबर से सत्यापन जरूरी हो गया है.

आरजीएचएस योजना के तहत खासी संख्या में फर्जीवाड़े की शिकायतें आईं. इसे रोकने के लिए सत्यापन के मकसद से कई कदम उठाए जा रहे हैं. 

वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक
अब आरजीएचएस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड रखना या आधार नंबर से सत्यापन करना जरूरी

यदि किसी को आधार नंबर नहीं मिला तो पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन जरूरी

यदि ऐसा लाभान्वित बच्चा हो तो उसके लिए स्थानीय अभिभावक या माता पिता की सहमति से आवेदन जरूरी

यदि किसी के पास आधार नहीं है या अपडेशन नहीं हुआ है तो उसे आधार नंबर मिलने तक योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज लगाना जरूरी

अगर लाभान्वित 18 साल से कम उम्र का है तो पंजीकरण केंद्र से पंजीकरण की प्रक्रिया से उसे गुजरना होगा

या उसे जन्म प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी या भारतीय पासपोर्ट की प्रति लगानी होगी

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट लगाना होगा

यदि बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से है पंजीकृत तो इंचार्ज या अधीक्षक का प्रमाण पत्र लगाना होगा

यदि वह विदेशी हो तो उसके लिए भी बनाए नियम

राशन कार्ड या जाति प्रमाण पत्र या अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज से सत्यापन भी संभव

18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए एपिक या  राशन कार्ड या जाति प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र

या मेडिकल या इंश्योरेंस पहचान पत्र या पासपोर्ट जैसे  दस्तावेजों से हो सकता उसका सत्यापन

एक अधिकारी आधार के पोर्टल पर नंबर अंकित करके उसकी वैधता देखेगा. साथ ही यह भी ध्यान देने के निर्देश दिए कि-

यदि चेहरे से पहचान,फिंगरप्रिंट या आइरिस के मिलान न होने से किसी कारण आधार सत्यापन संभव नहीं हो सका तो बायोमीट्रिक सत्यापन के अन्य तरीके या ओटीपी आधारित सत्यापन किया जा सकता है. 

ओटीपी आधारित सत्यापन भी संभव नहीं हो तो UIDAI की ओर से आधार सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स-क्यूआर कोड पर मान्य डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट या ऑफलाइन ई केवायसी के जरिये सत्यापन करना होगा. 

यह भी साफ किया गया है कि यदि बच्चा अपनी पहचान सत्यापन नहीं कर सकता तो स्कीम का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता. 

इस बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने और उसकी समीक्षा व ऑडिट करने के भी निर्देश दिए गए हैं. 

पात्र वयस्क लाभान्वित योजना के लाभ से वंचित न हो इसके लिए भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के मेमोरेंडम की भावना अनुसार एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म विकसित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.