RGHS का सरलीकरण ! आरजीएचएस के दायरे में आने वाले फार्मा स्टोर्स को भजनलाल सरकार की बड़ी राहत, देखिए खास रिपोर्ट

RGHS का सरलीकरण ! आरजीएचएस के दायरे में आने वाले फार्मा स्टोर्स को भजनलाल सरकार की बड़ी राहत, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः भजनलाल सरकार ने आरजीएचएस के दायरे में आनेवाले फार्मा स्टोर्स को बड़ी राहत दी है. इसके तहत जो अस्पताल हाल ही में आरजीएचएस में एंपैनल्ड हुए हैं वहां के फार्मा स्टोर्स के एक साल से कार्यरत रहने की शर्त हटा दी है. एक रिपोर्ट

क्या थी अब तक शर्त ?
RGHS के तहत ई फार्मा स्टोर्स के लिए नियमों में संशोधन

कंपनी एक्ट के तहत फार्मा स्टोर 1 वित्तीय वर्ष अस्तित्व में रहने का नियम है

अब यह किया है प्रावधान 
अब यह प्रावधान किया गया है कि एमपैनल अस्पताल के परिसर में यदि फार्मा स्टोर या ई फार्मा स्टोर हो 

या अगर किसी एमपैनल अस्पताल परिसर में पहले से आरजीएचएस के तहत मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर या ई-फार्मा स्टोर कार्यरत है और उसी परिसर में उसकी नई शाखा खोली जाती है 

या आरजीएचएस द्वारा अनुमोदित फार्मा स्टोर्स या ई-फार्मा स्टोर्स की कोई नई शाखा शुरू होती है

या अगर किसी हॉस्पिटल चेन की नई शाखा खोली जाती है और वह आरजीएचएस के तहत पैनल में शामिल होती है, तो उसके परिसर में खुलने वाले किसी भी फार्मा स्टोर को यह छूट मिलेगी

साथ ही अगर किसी प्रतिष्ठित पैनल अस्पताल के परिसर में नया फार्मा स्टोर खोला जाता है

अब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो जिसमें राजस्थान स्थित दुकान का नाम व पता हो  या प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप डीड या स्वामित्व डीड हो तो फार्मा स्टोर्स का हो सकेगा संचालन. 

इस बारे में प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि ने आदेश जारी करके आरजीएचएस के तहत फार्मा स्टोर्स संचालन के नियमों को और आसान बनाने की कवायद की है.