कोलकाता: शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी. हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी.
इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया. शर्मिष्ठा पनोली के वकील DP सिंह ने कहा कि उन्हें 3 शर्तों पर जमानत मिली है, कि वे अपना पासपोर्ट देंगी, वह जांच में शामिल होंगी और जमानत बांड पर हस्ताक्षर करेंगी.