नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा मामला

जयपुर: नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नरेश मीणा राहत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा मामला है. मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर की. FIR 166/24 में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली.  

नगरफोर्ट थाने में दर्ज FIR 166/24 में पुलिस चालान पेश कर चुकी है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने आदेश दिए. याचिकाकर्ता नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉ. महेश शर्मा सहित एडवोकेट फतेहराम मीणा और लाखन सिंह मीणा ने पैरवी की.

नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत: 
-राहत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा नरेश मीणा
-देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा मामला
-मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका की मंजूर
-FIR 166/24 में नरेश मीणा को मिली हाईकोर्ट से जमानत
-नगरफोर्ट थाने में दर्ज FIR 166/24 में पुलिस कर चुकी चालान पेश
-जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने दिए आदेश
-याचिकाकर्ता नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश
-याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉ. महेश शर्मा सहित
-एडवोकेट फतेहराम मीणा और लाखन सिंह मीणा ने की पैरवी