नीट परीक्षा पास किए बिना, नहीं बन पाएंगे विदेश से डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

नीट परीक्षा पास किए बिना, नहीं बन पाएंगे विदेश से डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

नई दिल्ली: नीट परीक्षा पास किए बिना, विदेश से डॉक्टर नहीं बन पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. विदेश से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा NEET-UG पास करने की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना

2018 में प्रावधान लागू किया गया था. जिसमें छूट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. किसी भी तरह की छूट देने से इनकार करते हुए खारिज याचिका की.