नई दिल्ली : अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. SDM पर रिवाल्वर तानने पर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में भाजपा विधायक को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है.
भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सरेंडर नहीं करना होगा. राजस्थान हाईकोर्ट के सरेंडर करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल मीणा ने याचिका दायर की थी.
प्रकरण में जस्टिस सतीश शर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते आदेश दिए. कंवरलाल मीणा को सरेंडर नहीं करने के आदेश जारी किए. प्रकरण में कंवरलाल मीणा की तरफ से फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ नमित सक्सेना उपस्थित रहे.