नई दिल्लीः सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. निचली अदालत के समन के आदेश पर SC ने अंतरिम रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर नाराजगी जताई. कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं.
सावरकर ने हमें आजादी दी और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई है. राहुल को जारी समन रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भविष्य में ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी है.