सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा सरकार को दिए निर्देश, किसी भी तरह की चूक पर अवमानना का मामला किया जाएगा दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा सरकार को दिए निर्देश, किसी भी तरह की चूक पर अवमानना का मामला किया जाएगा दर्ज

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूपी,राजस्थान और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए है. NCR में पटाखों पर सख्ती से पाबंदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, राजस्थान और हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है. कहा कि किसी भी तरह की चूक पर अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा. जस्टिस अभय एस.ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिए. 

NCR राज्यों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत निर्देश जारी किए. NCR क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण, ऑनलाइन डिलीवरी सहित पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल इस न्यायालय के आदेश बल्कि EPA की धारा 5 के तहत जारी निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए. राज्यों के सभी कानून प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.