नई दिल्ली : लाल किले पर कब्जे की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आप को अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी बताते हुए लाल किले की संपत्ति पर दावा किया गया था.
CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से बे-सिर-पैर वाली याचिका है. साथ ही, ये कहीं से भी सुनवाई के लायक नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व में ही याचिका को खारिज कर चुका था. सुल्ताना बेगम नामक महिला ने याचिका की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.