राज्यों के विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट का 'सुप्रीम' निर्णय, पहली बार राष्ट्रपति की सीमा की निर्धारित

राज्यों के विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट का 'सुप्रीम' निर्णय, पहली बार राष्ट्रपति की सीमा की निर्धारित

नई दिल्लीः राज्यों के विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट का 'सुप्रीम' निर्णय आया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा. 

राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार करें. तीन माह बाद निर्णय नहीं होता तो राज्य सरकार को अधिकार होगा. राज्य सरकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और न्यायालय से समाधान मांगे. तमिलनाडु राज्यपाल द्वारा अटकाए विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया.