नई दिल्ली: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए डीजीपी को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर दर्ज करते समय किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विजय शाह के खिलाफ मामले में 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत की जाए. अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर काफी विवादित बयान दे दिया था. मंत्री ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था. उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकवादियों की बहन’ कह दिया था.
यह बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया. इससे जनता, विपक्ष और प्रशासन में आक्रोश फैल गया. मामला इतना तूल पकड़ गया कि यह अदालत तक जा पहुंचा. जब विवाद बढ़ा तो मंत्री विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है और उन्होंने सेना की बहादुर महिलाओं की सराहना की थी.