यौन उत्पीड़न केस में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद, मोहाली कोर्ट ने रेप केस में सुनाई सजा

नई दिल्ली: येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को दुष्कर्म केस में उम्रकैद की सजा हो गई है. मोहाली कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई. अब पादरी को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा. इसके बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

आपको बता दें कि वर्ष 2018 के रेप के एक मामले में दोषी पाए गए स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को अब मोहाली जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला पंजाब के जीरकपुर की एक महिला द्वारा उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद आया. यौन उत्पीड़न और रेप केस में विवादित पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी करार दिया था.

पुलिस ने पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वो लंदन भागने की फिराक में था. पीड़ित महिला न्याय के लिए पिछले 7 वर्ष से कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी. अब रेप पीड़िता ने कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई है. लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सत्य की जीत हुई.