नई दिल्लीः दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दी है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांग की थी. बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी. जिसको लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुमति दी है.
सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है. मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दी है.
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका
— First India News (@1stIndiaNews) February 18, 2025
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की दी अनुमति, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की थी मांग...#Delhi #FirstIndiaNews #SatyendraJain @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/VEzgPCLFeS