नई दिल्ली : दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. चुनाव के लिए 4 दिन की कस्टडी पेरोल की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दी है. 29 जनवरी से 3 फरवरी के लिए इजाजत दी गई है.
पहले 2 दिन के लिए 2,47000 हजार रुपए ताहिर हुसैन को जमा कराने होंगे. इसके बाद अगले दो दिन की राशि जमा करवाई जाएगी. इस तरह लगभग ₹5 लाख रुपए करवाने जमा होंगे.
जेल मैनुअल के अनुसार ताहिर हुसैन हर दिन 12 घंटे जेल से बाहर रह सकेगा. कस्टडी पैरोल पर रिहाई के लिए आज SC ने सुबह दिल्ली कोर्ट से जवाब मांगा था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए.
दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत
— First India News (@1stIndiaNews) January 28, 2025
चुनाव के लिए 4 दिन की कस्टडी पेरोल की सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त इजाजत, 29 जनवरी से 3 फरवरी के लिए दी गई इजाजत...#Delhi #FirstIndiaNews #SupremeCourt pic.twitter.com/Jlyga69zj5