नई दिल्ली: 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज की गई. पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी खारिज की. NIA की कस्टडी में मौजूद तहव्वुर राणा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने इसकी इजाजत देने से इनकार किया.
NIA ने राणा की परिजनों से फोन पर बातचीत की मांग का विरोध किया था. NIA का कहना था कि 'राणा के खिलाफ जांच अहम चरण में है. ऐसे में अगर उसे घरवालों से बातचीत की इजाजत मिलती है तो, वो कुछ अहम जानकारी लीक कर सकता है.
26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज:
-पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की अर्जी
-NIA की कस्टडी में मौजूद तहव्वुर राणा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की मांगी थी इजाजत
-कोर्ट ने इसकी इजाजत देने से किया इनकार
-NIA ने राणा की परिजनों से फोन पर बातचीत की मांग का किया था विरोध
-NIA का कहना था कि 'राणा के खिलाफ जांच अहम चरण में है
-ऐसे में अगर उसे घरवालों से बातचीत की इजाजत मिलती है तो'
-वो कुछ अहम जानकारी लीक कर सकता है