VIDEO: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को मिला वित्त विभाग में महत्वपूर्ण निर्णयों का अधिकार, स्थाई आदेशों में हुआ संशोधन, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान सरकार के वित्त (समन्वय) विभाग द्वारा जारी किए गए एक संशोधित स्थाई आदेश के तहत उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी को विभागीय मामलों में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं. यह आदेश 10 फरवरी 2024 को जारी पूर्व स्थाई आदेश में संशोधन करते हुए जारी किया गया है, जिसमें विभागीय प्रक्रियाओं के निस्तारण के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अब इन आदेशों के बाद फाइनेंस की पावर के साथ दीया कुमारी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी अब बतौर वित्त मंत्री ज्यादा पावरफुल हो गई हैं.

इस संबंध में जारी आदेश में कुल 11 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें विभागीय प्रशासन, सेवा स्थानांतरण, बीमा, स्वास्थ्य योजना, खाता निरीक्षण, आरटीपीपी अधिनियम, चिकित्सा व्यय स्वीकृति एवं कृषि भूमि रूपांतरण जैसे गंभीर एवं संवेदनशील विषय शामिल हैं. इन मामलों के निस्तारण के लिए किस स्तर पर फाइलों की जांच एवं अंतिम निर्णय लिया जाएगा, इसका स्पष्ट निर्धारण किया गया है. अधिकांश मामलों में दिए गए निर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्री को महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनके प्रभावी नेतृत्व में वित्तीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सके.

स्थानांतरण एवं पदोन्नति:
राजस्थान अकाउंट्स सर्विस एवं स्टेट इंश्योरेंस सर्विस के स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों में अंतिम निर्णय वित्त मंत्री द्वारा लिया जाएगा.

विभागीय प्रशासन:
निदेशालय निरीक्षण एवं स्थानीय कोष लेखा विभाग, SIPF विभाग, स्वास्थ्य बीमा योजना, ट्रेजरी और अकाउंट्स निदेशालय, RTPP अधिनियम इत्यादि सभी मामलों की समीक्षा संयुक्त सचिव स्तर पर होगी, लेकिन अंतिम निस्तारण वरिष्ठ वित्तीय अधिकारियों (SF/PSF) द्वारा किया जाएगा. महत्वपूर्ण मामलों की सूचना अनिवार्य रूप से वित्त मंत्री को दी जाएगी.

मेडिकल स्वीकृति एवं कृषि भूमि रूपांतरण:
सरकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए चिकित्सा खर्च की स्वीकृति हेतु मामले पहले संयुक्त सचिव के माध्यम से भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी अथवा वित्त मंत्री द्वारा लिया जाएगा. कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन हेतु रूपांतरित करने और मूल्य निर्धारण के मामलों में भी वित्त मंत्री की जानकारी आवश्यक है.

इस आदेश से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी , जो कि वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रही हैं, अब इन सभी नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगी. इससे न केवल त्वरित निर्णय संभव होंगे, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. राज्य सरकार के इस संशोधित स्थाई आदेश से स्पष्ट संकेत मिलता है कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को वित्त विभाग में निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है. इस कदम से जहां एक ओर वित्तीय प्रशासन में चुस्ती और पारदर्शिता आएगी, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कार्यालय और जनता के बीच संवाद को सशक्त बनाया जा सकेगा. यह आदेश वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने और जनहित में त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.