जयपुरः भूखंडों के जारी किए जा रहे ई पट्टों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मानक कार्य प्रणाली (SOP) जारी कर दी है. भूखंड का पट्टा अब 24 दिन के स्थान पर 22 दिनों में जारी किया जाएगा. भूखंड के पट्टों के लिए इस 23 मार्च के बाद से प्राप्त सभी आवेदनों में जेडीए की ओर से ई पट्टा जारी किया जा रहा है. जेडीए प्रदेश का पहला निकाय है जिसने भूखंड का ई पट्टा जारी करना शुरू किया था. इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने अन्य निकायों को भी ई पट्टा जारी करने की छूट दी है. आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोनिक या ई पट्टा क्या है और इसके क्या फायदे हैं--
-पहले जारी किए जाने वाले पट्टों के फॉर्मेट को मैन्युअली भरा जाता था
-जेडीए अधिकारी,आवेदक व गवाह पट्टे के फॉर्मेट पर मैन्युअली ही हस्ताक्षर करते थे
-लेकिन ई पट्टे पर जेडीए के सभी संबंधित अधिकारियों की ओर से ई हस्ताक्षर ही किए जा रहे हैं
-आवेदक और गवाह भी ई पट्टे पर आधार नंबर के माध्यम से ई हस्ताक्षर ही करेंगे
-सभी पक्षों के ई हस्ताक्षर और ऑनलाइन पट्टे के फॉर्मेट को भरने के बाद उसका प्रिंट निकाला जाता है
-जेडीए की ओर से जारी ई पट्टों का रिकॉर्ड जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है
-किस योजना के किस भूखंड का पट्टा किस व्यक्ति के नाम जारी किया गया है, उसे आसानी से देखा जा सकता है
-इससे भूखंडों के बेचान में होने वाली धोखाधड़ी से राहत मिलेगी
-ई पट्टे में किसी भी तरह की कांट-छांट और हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहेगी
-मैन्युअली भरे हुए और मैन्युअली हस्ताक्षरित पट्टों में बदलाव व कांट-छांट की संभावना रहती है
-जेडीए के नाम के फर्जी पट्टों के आधार पर होने वाले खरीद-बेचान पर अंकुश लगेगा
ई पट्टों के लिए आवेदन करने और उनके आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया तय करने के लिए जेडीए की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है. इस एसओपी के मुताबिक अब पट्टा 24 दिन के बजाए 22 दिन में जारी किया जाएगा. आपको इस एसओपी की विस्तार से जानकारी देते हैं
-आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदक को अपनी SSO ID बनानी होगी
-इस SSO ID के माध्यम से ही जेडीए की वेबसाइट पर आवेदक की ओर से आवेदन किया जाएगा
-आवेदन पत्र में आवदेक को स्वयं का व भूमि संबंधी विवरण दर्ज करना होगा
-खुद का और पट्टे पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों का आधार नंबर दर्ज करना होगा
-मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा
-ई मित्र कियोस्क पर निर्धारित शुल्क देकर भी पट्टे के लिए आवेदन किया जा सकेगा
-ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को जेडीए के नागरिक सेवा केन्द्र बुलाया जाएगा
-यहां मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा
-नागरिक सेवा केन्द्र के सलाहकार इस आवेदन को संबंधित जोन कार्यालय में भेजेंगे
-जोन कार्यालय में किस कार्मिक के पास कितने दिन अधिकतम रह सकेगी फाइल
-और प्रकरण में किस कार्मिक को उस फाइल पर क्या कार्यवाही करनी है
-इस एसओपी में इसे पूरी तरह निर्धारित किया गया है
-पट्टा जारी करने तक की सारी प्रक्रिया 22 दिन में पूरी करनी होगी.