जयपुर : पूर्व मंत्री महेश जोशी को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है. 8 मई से 10 मई तक अंतरिम जमानत मिली है. 11 मई को सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना होगा. ED मामलों की विशेष अदालत में जज खगेन्द्र कुमार शर्मा ने आदेश दिए. पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद के रीति रिवाजों के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.
रीति रिवाजों के लिए 9 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. एडवोकेट दीपक चौहान के जरिए जमानत याचिका दायर की थी. जल जीवन मिशन में 979 करोड़ के घोटाले से मामला जुड़ा है. पत्नी के निधन पर 28 अप्रैल को 4 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी. महेश जोशी फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में हैं.
पूर्व मंत्री महेश जोशी को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत:
-8 मई से 10 मई तक मिली अंतरिम जमानत
-11 मई को सुबह 8 बजे तक करना होगा सरेंडर
-ED मामलों की विशेष अदालत में जज खगेन्द्र कुमार शर्मा ने दिए आदेश
-पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद के रीति रिवाजों के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
-रीति रिवाजों के लिए मांगी थी 9 दिन की अंतरिम जमानत
-एडवोकेट दीपक चौहान के जरिए दायर की थी जमानत याचिका
-जल जीवन मिशन में 979 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला
-पत्नी के निधन पर 28 अप्रैल को मिली थी 4 दिन की अंतरिम जमानत
-फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में हैं महेश जोशी