जयपुर: राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम गया है. किसी भी चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार अभियानों पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इस अवधि में टीवी चैनल, मोबाइल SMS, रिकॉर्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये चुनावी विज्ञापन पर रोक है.
सिनेमा हॉल पर भी चुनावी प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन बंद रहेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव-2024 के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले 'साइलेंस पीरियड' के दौरान होगा घर-घर जाकर प्रचार होगा. प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह कर सकते हैं. राजनैतिक दल या व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाएगा. न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा.
चलचित्र, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिकॉर्डेड फोन कॉल या मोबाइल संदेश से निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा. संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद कार्यक्रम के जरिए वोटर्स को आकर्षित नहीं करेगा. साथ ही उसके आयोजन की व्यवस्था करके, लोगों के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार भी नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.
निर्देशानुसार कोई भी राजनैतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है या सांसद या विधायक नहीं है वह साइलेंस पीरियड में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आगे बताया कि अभ्यर्थी से अलग राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है. तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
ECI ने निर्वाचन मशीनरी, प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस अवधि में यदि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि, जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी अथवा सत्यापन करने के निर्देश हैं. बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है इसके सत्यापन करने की कार्यवाही भी की जाएगी.
बता दें कि प्रतिबंध की अवधि 11 नवंबर शाम 6 बजे से शुरू होगी. मतदान समाप्ति के समय 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी. उपचुनाव के लिए 'एग्जिट पोल' के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लागू है. जो महाराष्ट्र और झारखंड के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्ति यानि 20 नवंबर शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगी.