आयकर रिटर्न जमा कराने वाले करदाताओं को मिली आंशिक राहत, आयकर विभाग ने दो ITR फार्म किए अधिसूचित

आयकर रिटर्न जमा कराने वाले करदाताओं को मिली आंशिक राहत, आयकर विभाग ने दो ITR फार्म किए अधिसूचित

जयपुर: आयकर रिटर्न जमा कराने वाले करदाताओं को आंशिक राहत मिली है. आयकर विभाग ने दो ITR फार्म अधिसूचित किए हैं. संशोधित ITR फार्म संख्या 1 व 4 को अधिसूचित किया है. विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए कुल 7 ITR फार्म अधिसूचित होने है.

मंगलवार देर रात विभाग ने केवल 2 फार्म अधिसूचित किए हैं. नए वित्त वर्ष का एक माह बीतने के बावजूद अब भी ऑनलाइन ITR फार्म उपलब्ध नहीं है. ITR जमा कराने वाले करदाताओं को भारी परेशानी हो रही है. आवास ऋण, शिक्षा आदि के लिए ऋण लेने वाले और वीजा आवेदक खासे परेशान हो रहे हैं.

भारतीय करदाताओं से अधिक NRI करदाता परेशान हो रहे हैं. केवल वेतन से आय वाले करदाताओं के उपयोग में ITR 1 आता है. छोटे कारोबारी अपनी रिटर्न के लिए  ITR 4 उपयोग करते हैं. संशोधित अधिसूचना के बावजूद अभी तक विभाग की ऑनलाइन साइट पर नए ITR फार्म नहीं हैं.

 

भारतीय सीए संस्थान की जयपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष पवन पाराशर ने कहा कि जब सरकार ने ITR जमा कराने की अंतिम समय सीमा तय कर रखी है. तो फिर विभाग की साइट पर ITR रिटर्न 1 अप्रैल को ही क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे ? अंतिम समय सीमा के निर्धारण को फार्म की यूटिलिटी के साथ उपलब्धता से जोड़ना भी जरूरी है.