नरेश मीणा को सेशन कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

नरेश मीणा को सेशन कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

जयपुर : नरेश मीणा को सेशन कोर्ट से एक मामले में राहत मिली है. यूनिवर्सिटी में घूमर कार्यक्रम के दौरान रोड जाम करने से जुड़ा मामला है. इस मामले में आरोपी नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया. 

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नरेश मीणा को बरी किया. MM-12 जयपुर महानगर-1 में जज खुशबू परिहार ने आदेश दिए. नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा सहित एडवोकेट अब्दुल वाहिद नकवी ने पैरवी की.  5 अगस्त 2004 को गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.