नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को HC से झटका लगा है. दिल्ली HC ने नईम अहमद खान को जमानत देने से इनकार किया है.
लश्कर-ए-तैयबा और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी आरोपी है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने अपील खारिज की है. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ नईम अहमद खान की अपील खारिज कर दी है.
निचली अदालत ने 3 दिसंबर 2022 को जमानत की खारिज थी. हुर्रियत कांफ्रेंस के नईम अहमद खान को 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था. वर्तमान में UAPA के तहत दर्ज 2017 के मामले में जेल में नईम अहमद खान हैं.