12 लाख रुपए की कमाई पर नहीं चुकाना होगा आयकर, Income Tax कानून सहित विभिन्न बदलाव होंगे प्रभावी

जयपुरः कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. आयकर कानून सहित विभिन्न बदलाव प्रभावी होंगे. ऐसे में 12 लाख रुपए की कमाई पर आयकर नहीं चुकाना होगा. वेतन भोगी कर्मचारियों को 12.75 लाख तक आयकर नहीं देना होगा. स्रोत पर आयकर कटौती को लेकर नई व्यवस्थाएं शुरू होगी. वरिष्ठ ही नहीं सामान्य नागरिकों को भी राहत मिलेगी. 

किराए पर TDS कटौती में भी बड़े परिवर्तन होंगे. वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD ब्याज पर 1 लाख तक TDS नहीं कटेगा. एक वित्तीय वर्ष के लिए अब तक यह सीमा 50 हजार रुपए थी. सामान्य करदाताओं को 50 हजार रुपए के ब्याज पर TDS नहीं चुकाना होगा. पहले 40 हजार रुपए के ब्याज पर ही TDS की कटौती शुरू होती थी. किराए पर TDS की छूट सीमा भी बढ़कर  2.4 लाख से 6 लाख होगी. 

नया आयकर स्लैब होगा लागू:
पेशेवर सेवाओं के लिए TDS की सीमा भी 30 हजार से बढ़कर 50,000 रुपए होगी. बीमा एजेंट और ब्रोकर्स के कमीशन पर TDS सीमा बढ़कर 20 हजार होगी. पहले यह सीमा 15 हजार रुपए थी. घुड़दौड़ और लॉटरी से होने वाली कमाई के TDS प्रावधान में भी बदलाव होगा. 20 से 25 लाख की आय पर कल से नया आयकर स्लैब लागू होगा.  

10 लाख रुपए तक राशि पर नहीं कटेगा TCS:
TCS नियमों में भी प्रभावी बदलाव होंगे. पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक राशि विदेश भेजने पर TCS नहीं कटेगा. करदाता 48 माह तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे. किसी दूसरे बैंक के ATM कार्ड के निःशुल्क उपयोग की सीमा में बदलाव होगा. न्यूनतम बैंक बैलेंस के नियमों में भी बदलाव हो रहा है. चेक भुगतान पर 50 हजार से अधिक की राशि पर पॉजिटिव पे सिस्टम-PPS लागू होगा.