निजी क्षेत्र में बनने वाले क्लब हाउस अब माने जाएंगे कमर्शियल, नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में निकायों को दिए आदेश

निजी क्षेत्र में बनने वाले क्लब हाउस अब माने जाएंगे कमर्शियल, नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में निकायों को दिए आदेश

जयपुर: निजी क्षेत्र में बनने वाले क्लब हाउस अब कमर्शियल माने जाएंगे. कमर्शियल गतिविधि मानते हुए निकाय शुल्क वसूलेंगे. भू-रूपांतरण से लेकर निर्माण स्वीकृति तक का शुल्क वसूलेंगे. नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में निकायों को आदेश दिए है. इसके मुताबिक जो डवलपर्स क्लब हाउस बनाकर देंगे. ऐसे क्लब हाउस को कमर्शियल गतिविधि माना जाएगा. 

ऐसे प्रकरण जिनमें भवन का एक भाग होटल के लिए प्रस्तावित है. दूसरे भाग में क्लब हाउस का संचालन प्रस्तावित है. उनको भी कमर्शियल गतिविधि की ही श्रेणी में माना जाएगा. अब तक इन्हें सामुदायिक गतिविधि की श्रेणी में माना जाता था. कमर्शियल की श्रेणी में आने से करीब 4 गुना शुल्क लगेगा. विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों में करीब 4 गुना शुल्क लगेगा.