जयपुर: अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर दी गई. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यता रद्द की. मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बयान देते हुए कहा कि AG की रिपोर्ट प्राप्त होते ही फैसला कर दिया था. सुबह 10.30 बजे ही फैसला कर दिया था, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता. इस प्रकरण में कोई भी राजनीति न की जाए.
कानून सम्मत पहलुओं का अध्ययन करके ही फैसला दिया गया. किसी भी मामले में संबंधित हर पहलू का गहन अध्ययन करते हैं. विधि सम्मत और न्याय सम्मत ही निर्णय लेते हैं. इससे पहले भी विधानसभा से संबंधित अनेक विषयों पर समय लिया है. विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्षों ने बहुत अधिक समय लिया है. न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दिन ही महाधिवक्ता को निर्देश दिए थे.
मामलों में दोष सिद्धी की दिनांक से ही विधानसभा सदस्य निरर्हित हो जाता है. विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो जाता है. विधान सभा क्षेत्र के रिक्त होने की सूचना राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी की जाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में राज्य के महाधिवक्ता को अधिकार होता है. विधानसभा के सदन में कार्यवाही में भाग लेने और राय देने का अधिकार होता है.
प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर:
-अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त
-विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यता की रद्द
-मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान
-कहा-AG की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कर दिया था फैसला
-सुबह 10.30 बजे ही कर दिया था फैसला,मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता
-इस प्रकरण में कोई भी राजनीति न की जाए
-कानून सम्मत पहलुओं का अध्ययन करके ही फैसला दिया गया
-किसी भी मामले में संबंधित हर पहलू का गहन अध्ययन करते हैं
-विधि सम्मत और न्याय सम्मत ही निर्णय लेते हैं
-इससे पहले भी विधानसभा से संबंधित अनेक विषयों पर लिया है समय
-विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्षों ने बहुत अधिक समय लिया है
-न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दिन ही महाधिवक्ता को दिए थे निर्देश
-मामलों में दोष सिद्धी की दिनांक से ही विधानसभा सदस्य हो जाता है निरर्हित
-विधान सभा की सदस्यता से हो जाता है निरर्हित
-विधान सभा क्षेत्र के रिक्त होने की सूचना राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी की जाती है
-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में राज्य के महाधिवक्ता को होता है अधिकार
-विधानसभा के सदन में कार्यवाही में भाग लेने और राय देने का अधिकार होता है