नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में डीजल की बख्तर बंद गाड़ियां बरकरार रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने SPG की गाड़ियों को 5 साल अवधि विस्तार की अनुमति दी है. NGT के आदेश के अनुसार 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का दिल्ली NCR में प्रयोग नहीं किया जा सकता है.
SPG के द्वारा NGT के आदेश को चुनौती दी गई थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय एस ओका के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होते हुए गाड़ियों के महत्व पर प्रकाश डाला. प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त करते हुए बख्तर बंद गाड़ियों के 5 साल अवधि विस्तार को अनुमति दी है.
#Delhi: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बरकरार रहेंगी डीजल की बख्तर बंद गाड़ियां
— First India News (@1stIndiaNews) December 16, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने SPG की गाड़ियों को 5 साल अवधि विस्तार की दी अनुमति, NGT के आदेश के अनुसार 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों...#FirstIndiaNews #SupremeCourt #NarendraModi pic.twitter.com/2KkJw6eGdV