जयपुर: राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु प्रमोशन फंड गठित किया गया है. इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है.
राज्य सरकार की 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022' के अंतर्गत फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम होगा. आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को प्रावधान किया गया है. स्टेट GST राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया है. पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान राशि 01.09.2022 से क्रय किए गए एवं राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा. वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है.
जानिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कैसे मिलेगी सब्सिडी ?
पॉलिसी के अंतर्गत फेम-2 में पंजीकृत वाहन वि-निर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात निर्माता द्वारा पुनः पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जानी है.
इसके बाद विभाग द्वारा वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता इत्यादि का सत्यापन होगा. वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण एवं अनुदान राशि के क्लेम हेतु आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमत किया जाएगा. वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पंजीयन क्रमांक एवं चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज होंगे. फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा. वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण बैंक के दस्तावेज़ जैसे पासबुक फ्रंट पेज/ रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करेगा, फिर आवेदन सबमिट करेगा. अनुदान राशि का सीधे ही वाहन स्वामी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा.