बाड़मेर: भारत-पाक तनाव के मद्देनजर राजस्थान के बाड़मेर जिले में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. जिला कलेक्टर ने स्थानीय जनता को सूचित करते हुए आदेश जारी किए कि शाम 5 बजे के बाद जिले के सभी बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे. रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट (अंधेरा) लागू रहेगा, जिसमें किसी भी घर या व्यवसायिक स्थल की लाइट चालू रखने की अनुमति नहीं होगी.
रातभर 12 घंटे के लिए वाहनों की पूर्णतः आवाजाही बंद रहेगी. इसमें दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं. इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा सावधानियों को लागू करना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आम जन का प्रवेश निषिद्ध कर दिया है. ड्रोन संचालन और आतिशबाजी या पटाखों के उपयोग पर भी सख्ती से पाबंदी लगाई गई है. जिला प्रशासन विशेष सतर्कता बरतते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करेगा.
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वह इन नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें. प्रशासन ने जनता को शांति बनाए रखने और घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की.
बाजार और ब्लैकआउट का महत्व
बाड़मेर प्रशासन ने शाम 5 बजे से बाजार बंद और रातभर ब्लैकआउट का आदेश जारी किया है. इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. ब्लैकआउट के जरिए किसी भी प्रकार के संभावित खतरे को रोका जा सकेगा. प्रशासन का कहना है कि सभी नागरिक सहयोग करें और सरकार के निर्देशों का पालन करें.
वाहनों और ड्रोन पर पाबंदी का उद्देश्य
रात्रिकालीन समय में वाहनों की आवाजाही और ड्रोन संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है. अधिकारियों का मानना है कि इन गतिविधियों से दुश्मन को कोई जानकारी या मदद मिलने का खतरा पैदा हो सकता है. सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम आवश्यक माने गए हैं.
संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर
जिला प्रशासन ने संदिग्ध व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत शासन को सूचित करने की अपील की गई है. सुरक्षा के लिहाज से यह कदम पूरे जिले में सामूहिक सहयोग का आह्वान करता है.