जयपुरः 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े प्रकरण में अदालत ने आज आरोपियों को दोषी करार दिया है. चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है.
शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ सहित मोहम्मद सैफुर्रहमान को दोषी करार दिया है. अब सजा के बिंदु पर अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी. बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी ने आदेश दिए. राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवारी ने पैरवी की.