नई दिल्लीः कम बैलेंस, ब्लैक लिस्टेड फास्टैग पर आज से जुर्माना लगेगा. टोल प्लाजा पर एनपीसीआई के नए नियम आज से लागू हो गए है. नए नियम के तहत यूजर्स को समय सीमा का पालन करना होगा. नए नियमों के मुताबिक फास्टैग रीड होने से 60 मिनट पहले तक या रीड होने के 10 मिनट तक रहता है ब्लैक लिस्टेड, तो पेमेंट नहीं होगा.
यदि फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैक लिस्टेड है तो भी ट्रांजेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इस पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में दोगुना टोल वसूला जाएगा. फास्टैग को दो श्रेणियों एक सक्रिय और दूसरे निष्क्रिय में बांटा गया है.
टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम आज से लागू
— First India News (@1stIndiaNews) February 17, 2025
अब लापरवाही पर लगेगा मोटा जुर्माना, कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले यूजर पर लगेगा अतिरिक्त जुर्माना...#FirstIndiaNews #TollTax #Fastag pic.twitter.com/fvgkDsF9hQ