राजस्थान आबकारी अधिनियम में किया संशोधन, अब एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार खोला जा सकेगा

जयपुरः राजस्थान आबकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है. विभिन्न तरह के आबकारी शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है. होटल बार लाइसेंस के आवेदन में भी संशोधन किया गया है. जिसके तहत अब एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार भी खोला जा सकेगा. 

एयरपोर्ट बार को नई कैटेगरी के रूप में शामिल किया गया. एयरपोर्ट पर जगह के आधार पर बार लाइसेंस लिया जा सकेगा. जगह के आधार पर लाउंज, होटल बार, होटल या रेस्टोरेंट बार का लाइसेंस लिया जा सकेगा. कोई भी ब्रांड अपनी एक्सक्लूसिव शराब दुकान का लाइसेंस ले सकेगा. अब फैक्ट्री आउटलेट पर भी शराब लाइसेंस लिया जा सकेगा.