रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक-2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब एक साल से कम अवधि के किराएनामे का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक-2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब एक साल से कम अवधि के किराएनामे का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

जयपुरः रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक-2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 15वीं विधानसभा में बिल पेश किया था. सदन को 3 मार्च को विधेयक को राष्ट्रपति से प्राप्त मंजूरी की जानकारी दी जाएगी. प्रदेश में अब एक साल से कम की अवधि के किराएनामे का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. 

वर्तमान में एक साल से अधिक समय के लिए ली गई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. कम अवधि के लिए किराए पर मकान लेने वालों लोगों पर बिल का असर पड़ेगा. 10 लाख तक की दुकान या संपत्ति पर सिर्फ 200 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी. 

वर्तमान में किराएनामे पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान है. किराएनामे से अचल संपत्ति के विवाद कम होगा, न्यायालयों पर भार में कमी आएगी. कानून में एक साल से कम की अवधि के पट्टों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है.