Naresh Meena Slap Case: SDM और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना के बीच हुए विवाद से जुड़ा मामला, 38 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत

जयपुरः टोंक के समरावता में विधानसभा उपचुनाव के दौरान SDMऔर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना के बीच हुए विवाद हुआ था. मामले के 38 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली है. 

मामले में आरोपी ब्रह्मराज, सुरेश, लवकुश, विमल, टीकाराम, बलराम, उग्रसेन, जसराम, हेतराम, उदयसिंह, कालूराम, गुल मोहम्मद, मनोज कुमार, सुदामा, खुशीराम, रामेश्वर, आत्माराम, रामराज, योगेंद्र, नेतराम, विजेंद्र, हनुमान, दिलखुश, मनीष, कमलेश, राकेश, खुशीराम-2, देशराज, भागीरथ, आत्माराम-2, बबलेश, महावीर, रवि, खेलताराम, आत्माराम-3, खेलताराम, राजेश और बुद्धीराम सहित अंताराम को जमानत मिली है. 

एकलपीठ ने की जमानत याचिका मंजूरः
हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने जमानत याचिका मंजूर की. ब्रह्मराज व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य,राजेंद्र सिंह तंवर सहित एडवोकेट डॉ.महेश शर्मा और कपिल गुप्ता ने पैरवी की. 

बता दें कि 13 नवंबर 2024 को SDMऔर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना के बीच विवाद हुआ. 14 नवंबर को टोंक के नगरफोर्ट थाने में 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज दर्ज हुआ था. 6 दिसंबर 2024 को टोंक जिला न्यायाधीश ने 39 आरोपियों की जमानत खारिज की थी.